लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष(Rahul Gandhi:) और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को यहां स्थित सांसद/विधायक विशेष अदालत में हुई। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान की गई कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है। इस संबंध में यहां के एक भाजपा नेता ने मामला दर्ज कराया था। पिछले वर्ष फरवरी में अदालत से गांधी को जमानत मिल गई थी और फिर जुलाई में उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था।
गांधी के (Rahul Gandhi:)वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि आज वादी विजय मिश्रा से जिरह हुई। उन्होंने कहा कि जिरह पूरी न होने के कारण अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को करेगी। मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे वकील संतोष कुमार पांडेय ने भी बताया कि गांधी के वकील शुक्ला ने उनके मुवक्किल से जिरह की और मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई है।
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में सांसद/विधायक अदालत में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान गांधी ने शाह पर अभद्र टिप्पणी की, जिससे वह आहत हुए हैं। अदालत में पांच साल चली प्रक्रिया के बाद 2023 में मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन न्यायाधीश ने वारंट जारी कर राहुल गांधी को तलब किया था। इसके बाद गांधी फरवरी 2024 में अदालत में हाजिर हुए। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी थी।