तावडू के ग्राम पंचायत चीला की महिला ने सरपंच के जिला उपायुक्त के बर्खास्तगी के आदेश पर कोर्ट द्वारा एक हफ्ते की स्टे दे दी गई है। इस पर सरपंच समर्थकों ने खुशी का इज़हार किया है । महिला सरपंच निस्वा को बीते तीन जुलाई को जिला उपायुक्त द्वारा बर्खास्त करने के आदेश पर ही दूसरे दिन हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता मोहम्मद शाहिद ने शैक्षणिक दस्तावेज व नामांकन पत्र में लगाए गए दस्तावेजों को फर्जी बताने के आरोप में जिला उपायुक्त के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर शुक्रवार को कोर्ट में महिला सरपंच बर्खास्तगी के आदेश पर सात दिन की स्टे देते हुए कमिश्नर को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जवाब देने को कहा गया है ।
महिला सरपंच को मिली स्टे की खबर के बाद समर्थकों ने गांव में काफी खुशी जताई है । वहीं सोशल मीडिया पर भी सरपंच के पक्ष में पोस्ट लिखा गया है । बता दे कि वर्तमान जिला उपायुक्त प्रशांत पवार द्वारा फर्जी दस्तावेजों के संबंध में मिली शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया है । हालांकि जिले में अब तक चार सरपंचों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है । कई सरपंचों पर अभी भी बर्खास्तगी की तलवार लटक दिखाई दे रही है। ग्राम पंचायत चीला की महिला सरपंच भी इनमें से एक है जिन्हे गत तीन जुलाई को जिला उपायुक्त ने एक जांच के बाद बर्खास्त करने का आदेश दिया था।