त्योहारों (uttarakhand-bonus:)के मौसम से पहले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और एडहॉक बोनस में वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
इस निर्णय(uttarakhand-bonus:) का लाभ राज्य सरकार के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी उठा सकेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अलग आदेश जारी किया जाएगा।महंगाई भत्ते का एरियर 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक का नकद में भुगतान किया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 से यह भत्ता नियमित वेतन में जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी एडहॉक बोनस का लाभ मिलेगा।
भारत सरकार के अनुसार, 30 दिनों के बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये है और 31 मार्च 2024 से छह महीने की सेवा वाले कर्मचारियों को यह बोनस दिया जाएगा। जिन सरकारी कर्मचारियों ने छह महीने से एक साल तक काम किया है, उन्हें सेवा अनुपात के अनुसार बोनस दिया जाएगा।पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम करने वाले अस्थायी या दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी को निलंबन के बाद पुनः बहाल किया जाता है, तो वह बोनस के लिए पात्र होगा।इससे पहले, उत्तराखंड सरकार ने 14 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 7वें वेतनमान पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार, यह प्रतिशत 1 जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।