दिल्ली की(Delhi Kejriwal:) एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 28 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित मंजूरी की एक प्रति मांगी थी।
विशेष (Delhi Kejriwal:)न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी की याचिका पर आदेश पारित करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायाधीश ने कहा, “ईडी के विशेष वकील ने आवश्यक निर्देश प्राप्त करने और केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है।”केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें मंजूरी की एक प्रति नहीं दी गई थी और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में हाल ही में हुई सुनवाई का हवाला दिया, जहां ईडी ने कहा था कि आरोप पत्र दायर किए जाने पर संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई थी।
यह धन शोधन मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के बाद दर्ज किए गए सीबीआई मामले से उत्पन्न हुआ है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे खत्म कर दिया गया।