तेलुगू अभिनेता (Pushpa-2:)अल्लू अर्जुन रविवार को ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में हुई एक महिला की मौत के मामले में पुलिस के समक्ष पेश हुए। मामले में उन्हें आरोपी नंबर 11 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले, तीन जनवरी को हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को नियमित जमानत दी थी।
अदालत(Pushpa-2:) ने अल्लू अर्जुन को निर्देश दिया है कि वह दो महीने की अवधि तक, या आरोपपत्र दायर होने तक, हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश हों। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें बिना अनुमति अपना आवासीय पता बदलने और विदेश यात्रा करने से भी रोक दिया है। ये शर्तें तब तक लागू रहेंगी जब तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
चार (Pushpa-2:)दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़ के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया।
घटना के बाद, पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अभिनेता पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने के आरोप लगे हैं।यह मामला न केवल फिल्म उद्योग बल्कि प्रशंसकों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के प्रति बढ़ती जिम्मेदारी को भी उजागर करता है।