दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज से जुड़े नए नियमों का पालन करने के लिए आदेश दे दिए हैं। यह आदेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ़ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर एक 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।पिछले साल सरकार ने सर्विस चार्ज नहीं वसूला था। जिसको लेकर अब दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जबरन सर्विस चार्ज वसूलने को लेकर 4 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई है।
एसोसिएशन को कोर्ट के आदेशों का पालन करना जरूरी था लेकिन एसोसिएशन ने तय समय तक हलफनामा दाखिल नहीं किया। जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब बड़ा फैसला लिया है और यह आदेश दिए हैं कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया तो कोर्ट सुनवाई आगे नहीं बढ़ आएगा।
रेस्टोरेंट में कस्टमर इस बात पर विरोध कर सकते हैं कि कंज्यूमर फोरम में जाकर इसके बारे में शिकारी कर सकते हैं। इसके साथ ही कंज्यूमर helpline.gov.in टोल फ्री नंबर 1800 1140 पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं।