Monday, December 23, 2024
18.1 C
Faridabad
इपेपर

रेडियो

No menu items!
HomeBUSINESS News in hindi - Deshrojanaचंद आसान स्टेप्स में करें अपना जीएसटी पंजीकरण

चंद आसान स्टेप्स में करें अपना जीएसटी पंजीकरण

Google News
Google News

- Advertisement -

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) एक अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई करों को बदल दिया है। यह भारत के भीतर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर एक व्यापक कर है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए पात्रता

कोई भी व्यक्ति जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹20 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार करता है, उसे जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा।

विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में, पंजीकरण की सीमा ₹10 लाख है।

जीएसटी पंजीकरण कैसे करें

जीएसटी पंजीकरण जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

  • करदाता का पैन कार्ड
  • मालिक या साझेदार का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • रद्द चेक
  • यदि कोई हो तो प्रोविजनल आईडी

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया

  1. जीएसटी पोर्टल पर जाएं और एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं।
  2. आवश्यक जानकारी के साथ जीएसटी पंजीकरण फॉर्म भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. फॉर्म जमा करें और ₹200 का पंजीकरण शुल्क अदा करें।
  5. आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) प्राप्त होगी।
  6. ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना ईमेल पता सत्यापित करें।
  7. आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक प्रोविजनल आईडी (PID) प्राप्त होगी।
  8. PID प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर अपना पहला जीएसटी रिटर्न दाखिल करें।
  9. आपको अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर जीएसटीआईएन (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) प्राप्त होगा।

जीएसटी पंजीकरण के लाभ

  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC): जीएसटी पंजीकृत करदाता माल या सेवाओं के निर्माण या आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए जीएसटी पर ITC का दावा कर सकते हैं। यह व्यवसाय करने की समग्र लागत को कम करने में मदद करता है।
  • कंपोजीशन स्कीम: ₹1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे करदाता कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। इस योजना के तहत, करदाताओं को अपने कारोबार के एक निश्चित प्रतिशत को जीएसटी के रूप में भुगतान करना आवश्यक है। यह अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है।
  • व्यवसाय में आसानी: जीएसटी ने कई करों को समाप्त कर दिया है और कर अनुपालन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इससे भारत में व्यवसायों के लिए काम करना आसान हो गया है।

निष्कर्ष

₹20 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण प्रक्रिया सरल है और इसे जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। जीएसटी पंजीकरण विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिसमें आईटीसी, कंपोजीशन स्कीम और व्यवसाय में आसानी शामिल हैं।

मुझे आशा है कि इस लेख ने आपको समझने में मदद मिली है कि अपना जीएसटी कैसे बनाया जाए।

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
Desh Rojana News

Most Popular

Must Read

हरियाणा में बर्थडे पार्टी में गोलियां मारकर 3 की हत्या: इनमें हिसार की युवती, दिल्ली के 2 युवक शामिल; नई स्कार्पियो में बैठे थे

हरियाणा के पंचकूला में सोमवार तड़के 3 बजे होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान पार्किंग में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जिसमें नई स्कार्पियो कार...

देश के अप्रतिम नेता अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का जश्न

डॉ. सत्यवान सौरभभारत में हर साल 25 दिसम्बर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया...

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हथीन में लगा दंत चिकित्सा शिविर

सुबह खाने के बाद व रात को सोने से पहले अवश्य करें ब्रश :डिप्टी सिविल सर्जन एवं डेंटल सर्जन डॉ रामेश्वरीकैंसर से बचने...

Recent Comments