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वक्‍त पर जमा कराएं आईटीआर, नहीं तो देना पड़ेगा जुर्माना

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देश रोज़ाना: जैसे-जैसे 31 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही आइटीआर दाखिल करने वालों को चिंता सताने लगी होगी। क्योंकि सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि वह फाइनेंशियल ईयर 2022 होते इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाएगी इसलिए अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल कर दे और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डेडलाइन निकल जाने के बाद इस काम पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन लोगों को बता रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से देर से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक दिया गया है लेकिन इससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि अगर आप अपना आईटीआर देर से फाइल करवाएंगे तो आपको जुर्माना भरना होगा।
आइए आपको बताते हैं कि कितना जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है अगर आपकी इनकम पांच लाख से ज्यादा की है तो इस पर आईटीआर देर से दाखिल करने पर ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है, कोई टैक्स पेयर डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा।

आईटीआर दाखिल करने का एक और टैक्स रिफंड में भी देरी लग सकती है और आपको इस पर खर्च करना पड़ सकता है, अगर आईटीआर दाखिल करते वक्त आपने अपनी इनकम कम बता दी तो 50 फ़ीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फ़ीसदी का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, अगर वक्त पर आइटीआर नहीं भरा तो टैक्स डिडक्शन में भी आपको नुकसान होगा तो अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद अपना आइटीआर फाइल करते हैं तो आपको ₹10000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है क्योंकि अगर 31 जुलाई 2023 की आइटीआर फाइल करने की तारीख निकल गई तो रिटर्न दाखिल तो प्रतिमाह 1 फ़ीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा।एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि आइटीआर फाइलिंग के लिए form16 का होना जरूरी होगा इसके अलावा टीडीएस सर्टिफिकेट या कहीं और से आपकी कमाई हुई तो उसका ब्यौरा भी आपको देना होगा।

एनुअल इनकम सर्टिफिकेट की भी आपको आईटीआर फाइल में जरूरत पड़ सकती है इसके अलावा फॉर्म 26a भी एक मुख्य दस्तावेज है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और इनकम टैक्स में उससे छूट ले रहे हैं तो आपको इसके प्रूफ को भी अपने पास रखना होगा इसके अलावा अगर आपने म्यूचल फंड या कहीं और से अपनी सेविंग कर रखी है तो उसका भी ब्‍यौरा आइटीआर फाइल में देना जरूरी होगा अगर आप अपना हाउस रेंट या कहीं से कमाई करते हैं तो आपको आईटीआर में उसकी भी जानकारी देनी होगी जो डॉक्यूमेंट बहुत बहुत जरूरी है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स इसके बिना आपको रिफंड मिलने में दिक्कत आ सकती है।

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