दिल्ली के शाहबाद स्थित डेरी इलाके में हुए साक्षी हत्याकांड के मामले में बुधवार 28 जून को दिल्ली पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है। रोहिणी कोर्ट में करीब 640 पन्नों की चार्जशीट बुधवार को दाखिल की। साक्षी हत्याकांड मामले में आरोपी साहिल ने साक्षी पर 20 से अधिक बार चाकू से वार किए थे, जिसके बाद पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। चार्जशीट के अनुसार साहिल और साक्षी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। बीती 27 मई को शाम के वक़्त दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जिसके बाद आरोपी साहिल ने बदला लेने की ठान ली थी। अगले दिन 28 मई को साक्षी कम्युनिटी टॉयलेट की ओर जा रही थी तभी साहिल ने उसे रास्ते में रोक लिया और चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस के पास ऐसे कई सबूत हैं जिनकी मदद से साहिल को सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।
चार्जशीट में सबूतों का भी ज़िक्र
जानकारी के मुताबिक,पुलिस ने जांच के दौरान वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार, आरोपी साहिल के कपड़े व जूते आदि बरामद कर लिए थे। इसके अलावा वारदात की जगह की सीसीटीवी फुटेज, वॉयस सैंपल और बायोलॉजिकल एविडेंस आदि भी इकट्ठे किए गए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, एफएसएल रोहिणी को कुल 14 बायोलॉजिकल, एक केमिकल, 4 फिजिक्स और एक साइबर एक्जीबिट भेजे गए थे जिसके बाद समय पर इनकी रिपोर्ट भी जांच एजेंसी को सौंप दी गई थी।
शरीर पर थे 34 चोट के निशान
चार्जशीट में इसके अलावा आर्म्स एक्ट, एससी एसटी एक्ट, 354A और 509 आईपीसी की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने बताया कि पीड़िता के शरीर पर 34 चोट के निशान पाए गए थे और इसके साथ उसकी खोपड़ी भी फट गई थी। दिल्ली पुलिस से इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी पूरी रिपोर्ट मांगी थी।