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Delhi liquor scam: केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI से जवाब तलब

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आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले (Delhi liquor scam) में दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब तलब किया है। दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत याजिका दायर की है। उसी के संबंध में कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब की है।

Delhi liquor scam:17 जुलाई को अगली सुनवाई

FILE PHOTO: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal addresses supporters and members of the Aam Aadmi Party (AAP) at the party’s headquarters in New Delhi, India, June 2, 2024. REUTERS

बता दें कि आबकारी घोटाला (Delhi liquor scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

केजरीवाल के वकील ने कहा, वह आतंकवादी हैं

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले (Delhi liquor scam) में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है। सिंघवी ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जहां यहां ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक आरोप लगाया गया हो। इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को दो साल बाद गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि केजरीवाल को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं। केजरीवाल सिर्फ कुछ अंतरिम राहत की मांग कर रहे हैं।

सीबीआई के वकील ने जताई आपत्ति

सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल (Delhi liquor scam) से गिरफ्तार किया था।

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