देश रोजाना ब्यूरो, नई दिल्ली
नए हिट एंड रन कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बीच सफल बैठक हुई थी। जिसके बाद कुछ जिलों में तो ट्रक चालकों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी, लेकिन कुछ में इस कानून का आज भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हड़ताली ट्रक चालक इसे आश्वासन मान रहे थे। जिसे देखते हुए अब सरकार की तरफ से एक पत्र जारी करके इस नए कानून को बिना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत के शुरू न करने का एलान किया है।
इस पत्र पर भारत सरकार के सैकेटरी सुबोध ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेजीडेंट अमृतलाल मदान को पत्र लिखकर इसकी पुष्टि की है। जिसमें उन्होंने लिखा है, कि बिना ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सहमती के इस नए बनाए गए कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ड्राइवरों की चिंताओं पर बातचीत के बाद ही इस पर विचार करेंगी।
ये था कानून
नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में सजा और जुर्मानें को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। जिनके चलते ट्रक ड्राइवर देशव्यापी हड़ताल की थी, लेकिन वार्ता के बाद कुछ स्थानों पर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी, कुछ पर चल रही थी, जिसे देखते हुए सुबोध ने यह पत्र जारी कर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेजीडेंट अमृतलाल मदान को अवगत करवाया है।