हरियाणा(Haryana News:) में आगामी निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए, भाजपा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 16-16 सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है। अब इन दोनों प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित इकाइयों को भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी। जिन स्थानों को सीएलयू की अनुमति मिल चुकी है, वहां बिल्डिंग निर्माण की अनुमति 90 दिनों में दी जाएगी। बिना किसी अपराध के मामलों में आक्यूपेशन सर्टिफिकेट 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किए जाएंगे।
गुरुग्राम(Haryana News:) और फरीदाबाद के इन प्राधिकरणों की पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी समस्याओं के कारण जलापूर्ति की बहाली तीन दिनों में की जाएगी। अगर जल की कमी, ट्रांसफार्मर जलने या एचटी-एलटी लाइनों में खराबी जैसी बड़ी समस्याएं होती हैं, तो जलापूर्ति की बहाली 6 दिनों में होगी। नए जल निकासी कनेक्शन 12 दिनों में दिए जाएंगे, जबकि पानी के रिसाव और पाइप ओवरफ्लो जैसी समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल में ब्लॉकेज या ओवरफ्लो की समस्या सात दिनों में ठीक की जाएगी।
इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा, दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, शिकायतों के निवारण के लिए प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
पानी (Haryana News:)और सीवर के डुप्लीकेट बिल तीन दिनों में जारी किए जाएंगे, जबकि बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, संचार बुनियादी ढांचे, बिजली लाइनों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे।