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Lawrence Bishnoi Interview: DGP ने जेलों को क्लीन चिट क्यों दी…हाईकोर्ट नाराज़

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पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में इंटरव्यू मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी के हलफनामे पर असंतोष जताया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी से यह पूछा कि किस जांच के आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ था। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि डीजीपी ने इतनी जल्दी पंजाब की जेलों को क्लीन चिट क्यों दी, जबकि जेलों का प्रशासन उनके अधीन नहीं आता।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी गलती का अंदेशा है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। डीजीपी ने अपने हलफनामे में कहा था कि बिश्नोई का इंटरव्यू जेल विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नहीं हुआ था। यह बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जेल अधिकारियों के मुताबिक था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे असंतोषजनक बताया और पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह दोबारा हलफनामा दाखिल करे।

पंजाब की जेलों की सुरक्षा पर सवाल
कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रतीत होता है कि डीजीपी पंजाब की जेलों के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, जबकि उनका जेल विभाग से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इंटरव्यू उस समय किया गया था जब बिश्नोई पुलिस हिरासत में था, और यदि यह जांचा गया कि यह इंटरव्यू सीआईए स्टाफ, खरड़ के परिसर में हुआ था, जहां बिश्नोई लंबे समय तक बंद था। हाईकोर्ट ने डीजीपी को एक और मौका देते हुए उन्हें दोबारा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

एसएसपी पर कार्रवाई की जानकारी
इंटरव्यू मामले में एसएसपी की भूमिका पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया, जिस पर पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया कि एसआईटी की रिपोर्ट में एसएसपी की सीधी भूमिका सामने नहीं आई है। हालांकि, एसएसपी और एक अन्य एसपी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है।

जेलों में सुरक्षा सुधार की जानकारी
सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि फरवरी तक राज्य के 13 संवेदनशील जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार ने यह भी बताया कि कैदी अब अपने परिजनों से बात कर सकेंगे, इसके लिए जेलों में 467 मशीनें और 620 स्टैंड लगाए गए हैं।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीआईए स्टाफ, खरड़ के परिसर में बिश्नोई का इंटरव्यू जेल परिसर में की जाने वाली गतिविधियों से भी बदतर था। कोर्ट ने यह सवाल किया कि बिश्नोई का रिमांड बार-बार क्यों मांगा गया, जबकि वह पांच महीने तक सीआईए स्टाफ, खरड़ में था और केवल दो महीने बठिंडा जेल में रहा।

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