पलवल। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिला क्षेत्र में कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित एसडीएम की अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद ही कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कांवड़ शिविरों के बीच में कम से कम 02 किलोमीटर की दूरी होनी जरूरी है। उपायुक्त नेहा सिंह ने श्रावण मास-जुलाई 2023 में विशेष कांवड़ शिविर स्थापित करने, कावडिय़ों को सुविधाएं प्रदान करने, कांवड़ शिविरों की स्थापना एवं कावडिय़ों के आने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य स्थानों पर यातायात को सामान्य बनाए रखने के दिशा-निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि कांवड़ शिविर को मुख्य सडक़ मार्ग से कम से कम 100 फुट की दूरी पर स्थापित किया जाए, ताकि सडक़ मार्ग पर यातायात सुचारू बना रहे और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना न रहे। शिविर में गैर कानूनी तौर पर बिजली की सप्लाई न ली जाए। कांवडियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी मार्गों को चिन्हित करके उन पर सभी प्रकार के उचित दिशा-निर्देश, ट्रैफिक डायवर्जन, पुलिस पैट्रोलिंग व सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। कांवड़ रखने का स्थान कांवड़ शिविर के पीछे की तरफ स्थापित किया जाए। कांवड शिविर में महिला व पुरूष यात्रियों अथवा श्रद्धालुओं के ठहरने व शौचालय आदि की अलग-अलग व सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड शिविर में शिविर आयोजनकर्ता केवल जिम्मेवार व सूझवान महिला व पुरूष स्वयं सेवकों या वालंटियर की ही ड्यूटी अपने स्तर पर लगाएंगे। कांवड शिविर में शिविर आयोजनकर्ता फर्स्ट ऐड बॉक्स, सुचारू बिजली, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी करेंगे।
लाउडस्पीकर को केवल समय सीमा तक ही चलाने की अनुमति
ट्रैफिक की अधिकता के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर कम से कम कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला क्षेत्र में कांवडियों के आवागमन के समय आवश्यकतानुसार एम्बूलैंस व चिकित्सा सुविधा का प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा। वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बेरीकेड लगाने के अतिरिक्त सभी चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। शिविर प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ शिविरों में लाउड स्पीकर ऊंची ध्वनि में न बजें, असंवैधानिक भाषा, शब्द, गाने आदि का प्रचार-प्रसार न चलाया जाए। लाउडस्पीकर को धीमी आवाज में समय सीमा प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलाने की अनुमति दी जाए और अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी कांवड़ शिविरों के नजदीक महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग को पलवल जिला क्षेत्र में आने वाले कांवडिय़ों का पंजीकरण करने तथा जिला क्षेत्र से बाहर जाने वाले कांवडिय़ों का ब्यौरा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ के संबंध में सरकार सहित सभी संबंधित विभागों के प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य सभी लागू हिदायतों, नियमों, कानूनों की पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की असवैधानिक कार्यवाही पाए जाने पर तुरंत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।