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Income Tax Return: 31 जुलाई से पहले भरे ITR, ये मिलेंगे फायदे

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Income Tax Return: टैक्स पेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2023-24 या आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। तय समय सीमा में रिटर्न नहीं भरने वाले टैक्स पेयर्स को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। 31 जुलाई से पहले रिटर्न नहीं दाखिल करने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। वहीं, अगर 31 जुलाई से पहले आईटीआर फाइल कर दिया जाए तो जल्द रिफंड मिलने के साथ ही कई अन्य फायदे भी होते हैं।

Income Tax Return: आयकर रिफंड जल्द मिलेगा

31 जुलाई से पहले रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) करने का सबसे बड़ा फायदा है कि टैक्स रिफंड जल्दी मिल जाता है। यही सबसे बड़ा कारण भी है कि लोग जल्दी रिटर्न फाइल करते हैं। साथ ही तय समय तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है और जांच शुरू कर सकता है। इससे पूछताछ जैसी अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी समय पर रिटर्न दाखिल कर आप इन सभी परेशानियों से भी बच सकते हैं।

नहीं भरना पड़ेगा फाइन

31 जुलाई से पहले रिटर्न (Income Tax Return) भरने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि टैक्स पेयर्स को कोई फाइन नहीं देनी पड़ेगी। इस तारीख के बाद और 31 दिसंबर, 2024 से पहले रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क भरना पड़ सकता है। बात दें कि अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, सालाना आय 5 लाख रुपये से कम होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

गलतियों को सुधारने का मौका

31 जुलाई से पहले रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने के कई फायदे भी हैं। समय से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने से टैक्स पेयर्स सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास समय होता है कि उसे सुधार सकें। साथ ही ज्यादा समय होने से दस्तावेज की सटीकता भी सुनिश्चित होती है क्योंकि गलतियां होने की आशंका कम रहती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाणपत्र, कर बचत निवेश प्रमाण और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें आदि शामिल हैं।

आपके रिटर्न दाखिल करने के बाद इसे सत्यापित भी करना होता है। मौजूदा कर कानूनों के मुताबिक, आपको आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करना होता है। जल्द रिटर्न भरने से इसे सत्यापित करने और कोई गलती होने पर उसे सुधारने का समय मिल जाता है।

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