जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने झामुमो नेता हेमंत सोरेन (Jharkhand News) को जमानत दे दी है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने 28 जून को सोरेन को जमानत दे दी थी। इसके बाद उन्होंने चार जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
बता दें कि ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन (Jharkhand News) को गिरफ्तार किया था। इसके कुछ देर पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि यदि सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था।
उच्च न्यायालय ने जमानत के समय आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने उनके आचरण को रेखांकित किया है। लेकिन मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है।