दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal: ) की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर भी अलग से सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ करेगी।
Arvind kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट ने वैध ठहराया था गिरफ्तारी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई के कार्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी और इस बात की संभावना थी कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद ही गवाहों ने बयान देने का साहस दिखाया, जो पहले सामने नहीं आ रहे थे। अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था और उनकी गिरफ्तारी को वैध माना था।
जांच में पाया अपराध के तार पंजाब तक
अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत एकत्र करने के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि कथित अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि केजरीवाल की राजनीतिक स्थिति के कारण गवाह सामने आने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद वे गवाही देने के लिए आगे आए।
क्या आता है फैसला
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह तय करेगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा जाएगा या उन्हें जमानत दी जाएगी।
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