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Kolkata Highcourt: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जांच अब सीबीआई करेगी

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कलकत्ता उच्च न्यायालय(Kolkata Highcourt: ) ने शुक्रवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से हटाकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया। यह आदेश अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें उन्होंने कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की थी।

Kolkata Highcourt: तीन हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर मामले की जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, जिसमें अदालत सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।

20 अगस्त को एसआईटी का किया गया था गठन

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 20 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर संदेह व्यक्त किया

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