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KOLKATA RAPE CASE:आरजी कर अस्पताल रेप-मर्डर केस: 162 दिन बाद मिला इंसाफ, आरोपी संजय रॉय दोषी करार

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आरजी कर (KOLKATA RAPE CASE:)अस्पताल में डॉक्टर इंटर्न की रेप के बाद हत्या के मामले में 162 दिन बाद इंसाफ मिल गया है। सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है, हालांकि सजा का ऐलान अभी बाकी है। सोमवार को अदालत में सजा को लेकर दोनों पक्षों में बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

पिछले साल यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से बेंगलुरु तक डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किए और हड़ताल पर चले गए थे। इस घटना ने ममता बनर्जी सरकार को भी बैकफुट पर धकेल दिया था।

KOLKATA RAPE CASE:सजा के संकेत: 25 साल की कैद या मौत की सजा?

जज ने संकेत दिया है कि संजय रॉय को 25 साल की कैद या मौत की सजा दी जा सकती है। न्यायाधीश ने कहा कि वह फोरेंसिक और डिजिटल सबूतों पर निर्भर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि संजय रॉय ही इस जघन्य अपराध का दोषी है। संजय रॉय ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उसे फंसाया गया है, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अदालत में वह रोता और गिड़गिड़ाता नजर आया, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट से बाहर ले जाकर फिर से जेल भेज दिया।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की पुलिस से जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। इस केस में दो महीने से अधिक समय तक ट्रायल कोर्ट में बहस चली। जज अनिरबन दास आज सीबीआई द्वारा दायर की गई पहली चार्जशीट पर फैसला सुनाने वाले हैं।

यह घटना पिछले साल 9 अगस्त को घटी थी, जब अस्पताल परिसर में ऑन-ड्यूटी पीजीटी इंटर्न डॉक्टर बिटिया का बेरहमी से रेप कर हत्या कर दी गई थी। 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से मामला लेकर सीबीआई ने जांच शुरू की थी। अब 162 दिन बाद अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है और जल्द ही उसकी सजा का ऐलान होगा।

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