सुप्रीम कोर्ट ने (SC HR OATH: )बृहस्पतिवार को हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह समारोह हरियाणा के पंचकूला में शीघ्र ही शुरू होने वाला है।
SC HR OATH: पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “क्या आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोक दें? हम आपको सचेत कर रहे हैं। हम जुर्माना लगाएंगे। कागजात वितरित करें। हम देखेंगे।” मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “हम एक निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं?” पीठ ने याचिकाकर्ता से तीन न्यायाधीशों के लिए याचिका की तीन प्रतियां वितरित करने को कहा और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। सैनी हरियाणा के पंचकूला में आयोजित समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के बड़े नेता और एनडीए के साझेदार उपस्थित होंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।