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Amritpal Singh oath: आज लोकसभा सदस्य के रूप में सपथ लेगा अमृतपाल सिंह

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Pro-Khalistan preacher Amritpal Singh to take oath as MP tomorrow: जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh oath) को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी। हालांकि, उन्हें नई दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैरोल आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी रूप में बयान दे सकते हैं। बता दें कि उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था।

Amritpal Singh oath: पंजाब की खडूर साहिब सीट से मिली है जीत

असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रहते हुए हाल के संसदीय चुनावों में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh oath) शुक्रवार को शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 31 वर्षीय सिंह को शपथ ग्रहण के लिए विमान से असम से दिल्ली लाया जाएगा। उनकी चार दिन की पैरोल अवधि पांच जुलाई से शुरू होगी। पैरोल आदेश में 10 शर्तों का उल्लेख किया गया है।

पैरोल के आदेश में 10 शर्तों का उल्लेख

पैरोल आदेश में कहा गया है कि अस्थायी रिहाई की अवधि में डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल से नई दिल्ली तक जाने और वापस आने में लगने वाला समय शामिल होगा। अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान वह (Amritpal Singh oath) नई दिल्ली क्षेत्र के अलावा किसी अन्य न्यायिक क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करेंगे। आदेश के मुताबिक, “अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को अमृतपाल के किसी भी बयान की वीडियोग्राफी करने और/या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे किसी भी बयान को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह ऐसा कोई कार्य करने या ऐसा कोई बयान देने से परहेज करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। पंजाब बंदी (हिरासत की स्थिति) आदेश, 1981 की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित अमृतपाल के रिश्तेदारों को उस अवधि के दौरान उससे मिलने की अनुमति दी जाएगी, जब तक वह नई दिल्ली में रहेगा।

एसएसपी की निगरानी में दिल्ली लाया जाएगा

सिंह (Amritpal Singh oath) के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के संबंध में आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा जितनी उचित समझी जाएगी उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी रहेंगे। इसमें कहा गया है कि ये कर्मी जेल से उसकी अस्थायी रिहाई की तारीख और समय से लेकर उसके हिरासत की अवधि जारी रखने के लिए वापस जेल लौटने तक उसके साथ रहेंगे। आदेश में कहा गया कि उस समयावधि के दौरान, जब सिंह संसद भवन परिसर में उपस्थित होंगे, “उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी या अन्य सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जितनी लोकसभा के महासचिव द्वारा अनुमति दी गई हो”।

आदेश में कहा गया है कि जिस अवधि के दौरान सिंह (Amritpal Singh oath) के संसद परिसर में रहने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें नई दिल्ली में ऐसे स्थान पर रखा जाएगा, जिसे एसएसपी, अमृतसर (ग्रामीण) विभिन्न सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझें। पैरोल आदेश में कहा गया है कि एसएसपी शर्तों के अनुपालन के लिए लोकसभा महासचिव के साथ समन्वय करेंगे।

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