नोएडा में नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। नए साल पर नोएडा में धारा-144 लागू कर दी गई है ताकि नए साल पर जश्न के दौरान रंग में भंग न पड़े। इस संबंध में शनिवार को गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को CRPC की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की, जिससे चार से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसके साथ ही 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं, कार्यक्रम आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने आदि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्देशों के अनुसार, इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस से इजाजत लेनी जरूरी
जारी आदेशों के अनुसार अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस से इजाजत लेनी आवश्यक होगी। 31 दिसंबर की शाम से नए साल का जश्न शुरू होना है जोकि अगले दिन 1 जनवरी की रात तक तक चलेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन उत्सवों के साथ-साथ विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी प्रस्ताव है।
आदेशों का उल्लंघन करना पड़ सकता भारी
पुलिस ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसे में शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसे पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था भी की जाती है और ऐसे में उपचारात्मक उपाय किए जाने भी जरुरी है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी शरारती तत्व को गौतम बौद्ध नगर कमिश्नरेट में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाना चाहिए जिससे पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना हो। पुलिस ने यह भी कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध होगा।