हाथरस। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली सदर के दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 3 अभियुक्तों को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास व 26 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि कोतवाली सदर पर वर्ष 2020 में पंजीकृत मुकदमा धारा 498ए, 304बी भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम आविद उर्फ मौहम्मद आविद पुत्र लियाकत अली निवासी नाई का नगला, शबाना पत्नी नौशाद अहमद निवासी सैय्यद नगर बंद गली थाना सिविल लाइन अलीगढ, जाविद हुसैन पुत्र लियाकत अली निवासी नाई का नगला के अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
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पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान
महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज दिनांक न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण आविद उर्फ मौहम्मद आविद ,शबाना पत्नी नौशाद अहमद व जाविद हुसैन पुत्र लियाकत अली उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 498ए भादवि में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 304बी में 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
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