Sanjay Singh Oath as Rajya Sabha MP: आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं सकें। राज्यसभा सभापति ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा है कि…..
AAP Leader Sanjay Singh: आप नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति का कहना है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी लेकिन सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
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कोर्ट से मांगी थी इज़ाज़त
संजय सिंह ने 1 फरवरी को अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 7 दिन की अंतरिम बेल की मांग की थी ताकि 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। लेकिन अब संजय सिंह की सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
7 फरवरी को संजय सिंह जाएंगे सुल्तानपुर
संजय सिंह की ओर से वकील रजत भारद्वाज ने बताया कि अंतरिम जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप (AAP) नेता को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। बेल के बजाय उन्हें केवल जाने की अनुमति मिल सकती है हालांकि इससे पहले राज्यसभा सभापति ने 5 फरवरी को संजय सिंह को शपथ लेने की बात कही थी लेकिन आज राज्यसभा सभापति ने आप नेता को शपथ लेने की भी अनुमति प्रदान नहीं की।
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