हरियाणा के(haryana news:) 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने इन पेंशनभोगी कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए गए एडवांस की रिकवरी के आदेश दिए हैं। हालांकि, यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि किश्तों में रिकवर की जाएगी। यह रिकवरी जून 2024 से शुरू होगी, जिससे इन पेंशनरों को जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी।
हरियाणा के (haryana news:)अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना दी है। आदेशों के अनुसार, पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था।
हरियाणा सरकार ने पंजाब से जुड़े एक मामले में 27 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सुनाए गए फैसले के आधार पर यह निर्देश जारी किए हैं। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आदेश हरियाणा में भी लागू होगा। इस साल जून में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उन सभी पेंशनभोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश दिया था, जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय पूरा कर लिया है।