जल्द ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने वाली है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक करीब 4 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन एक बड़ी संख्या के करदाताओं ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं की है। ऐसे में आपको बाद में तगड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। जैसे-जैसे 31 जुलाई की तारीख करीब आती जा रही है, ऐसे में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डैडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डैडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा।
क्या है सरकार का फैसला?
इस मांग पर अभी तक वित्त मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कार्य को पूरा नहीं किया है तो आज ही इसे निपटा लें। देश के कई इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आईटीआर फाइल करने की डैडलाइन को आगे बढ़ाकर 31 अगस्त करने के लिए वकीलों के टैक्स एसोसिएशन ATBA और सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने मांग की थी। मगर रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इस पर कहा था कि लोग आगे डैडलाइन बढ़ने की उम्मीद न रखें।
केवल 4 दिन बचे हैं
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप करदाता हैं तो समय से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न दाखिल कर लें। इसके लिए आखिरी तारीख का इंतजार न करें। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने पर आपको 1 हज़ार रुपए से लेकर 5 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा टैक्स की देनदारी होने के बावजूद टैक्स जमा ना करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस भी मिल सकता है।
आईटीआर फाइल करने के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
आईटीआर फाइल करने के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। आईटीआर में आवश्यकतानुसार टैक्स रिजीम (Tax Regime) के साथ सही जानकारी देना बेहद जरूर होता है। इसके साथ ही रिटर्न फाइल करते समय अपनी कमाई का सही ब्यौरा देना भी जरूरी है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी विदेश में भी मौजूद है तो आईटीआर फाइल करते समय उसकी भी जानकारी दर्ज कराए। आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। ध्यान रहे कि फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपने ई-वेरिफिकेशन कराई हो। आईटीआर को इसके बिना पूरा नहीं माना जाता है। करदाता को ई-वेरिफिकेशन के लिए करीब 120 दिन का वक्त भी मिलता है।