देश रोज़ाना: देश के नामी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। जिसको लेकर दिल्ली में इसका जोरदार प्रदर्शन भी किया था। इस मामले की सुनवाई के लिए बृजभूषण शरण सिंह बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। देश के नामी पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे।
इन पहलवानो मे पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित अन्य नामी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इसी साल जनवरी में धरना-प्रदर्शन की शुरुआत की थी। कई दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी। कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को भी नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इस केस में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है।
कोर्ट ने बृजभूषण को जमानत देते हुए कई शर्तें लगाईं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील ने जमानत दिए जाने को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि सांसद राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं और वह गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं लिहाजा उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
इसके पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि वह न तो जमानत का विरोध और न ही उसका सपोर्ट कर रही है। कोर्ट ने 18 जुलाई को बृजभूषण और संघ सेक्रेटरी विनोद तोमर को 2 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।