Gold Jewellery Rules In India: शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में आभूषणों की खरीदारी जमकर की जाती है। अपने देश में सोने की ज्वेलरी के प्रति महिलाओं में अलग तरह की दिवानगी देखी जाती है। घर में सोना खरीदना या रखना लोग शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितनी मात्रा में सोना घर में रखा जा सकता है? सोना रखने को लेकर क्या नियम है, इस पर कितना टैक्स लगता है? आइए जानते हैं कि सोने के आभूषणों से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में।
Gold Jewellery Rules In India: घर में कितना सोना रख सकते हैं?
सीबीडीटी (CBDT) यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अनुसार घर में सोने के आभूषण, बिस्किट, सिक्के आदि रखने की एक लिमिट होती है। नियम के अनुसार अगर घर में सोना मिलता है तो अधिकारियों द्वारा कारर्वाई नहीं की जाती है। नियमानुसार विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है। अविवाहित महिलाओं की बात करें तो इन्हें आपने पास 250 ग्राम ही सोना रखने की अनुमति है। परिवार के विवाहित पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है। वहीं अविवाहित पुरषों को 100 ग्राम तक जब्ती की जोखिम का सामना किए बिना।
टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर
अगर सावरेन गोल्ड बान्ड (SGB) को 3 साल के अंदर बेचा जाता है तो मुनाफा बेचने वाले की आय में जुड़ जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से आयकर लगता है। अगर 3 साल बाद बेचा जाता है तो मुनाफे पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन और 10 फीसदी बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है। अगर बान्ड को मैच्योरिटी तक रखा जाता है तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता।
विरासत में मिले सोने पर टैक्स नहीं
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय (जैसे कि कृषि) से सोना खरीदा है या फिर आपको यह कानूनी तौर पर विरासत में मिला है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर छापेमारी की जाती है, तो अधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते। अपनी कमाई से बचत किए गए पैसे से खरीदे गए सोने पर भी नहीं देना होता है टैक्स।