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होली के दौरान रंगीन नोट को कैसे चलाएं, यहां जानें RBI के नियम

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RBI : होली (Holi) रंगों का त्योहार है। जिसे लोग बड़े धूम-धाम से मनाते भी है। होली (Holi) पर्व के लिए तो शहर से लेकर गांव के हर बाजारों से चौराहे तक रंग, गुलाल व पिचकारी की दुकानें सज चुकी हैं। खुशिओं से भरे इस फेस्टिवल में कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। होली (Holi) के दौरान रंग पड़ने से जेब में मौजूद नोट(Note)रंगीन हो जाते हैं। कई बार नोटों (Notes) में रंग लगे होने की वजह से दुकानदार इन्हे लेने से मना कर देता हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बाजार में इन रंगीन नोटों (Notes) को कैसे चला सकते है।

colored notes

रंगीन नोट

होली (Holi) के मोके पर लोग रंग डालने के बाद ये बात कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। होली के समय जब ऑफिस या किसी जरूरी काम से बाहर जाते हैं, तो ऊपर से कोई बच्चा या कोई बड़ा रंग डाल देता है। जिसके कारण कपड़ो के साथ जेब में रखे नोट (Note) भी रंगीन हो जाते हैं। ऐसी में जब आप इन नोटो को दुकानदार के पास ले जाते हैं तो वो इन नोटों को लेने से इंकार कर देता हैं। लेकिन जब आप उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) का नियम बताएंगे तो इन नोट (Note) को लेने से मना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैंक (Bank) का नियम है कि कलर लगे नोट (Note) को लेने से कोई भी दुकानदार मना नहीं कर सकता है।

torn notes

फटे नोट

कई बार होली (Holi) के दौरान ऐसा भी होता है कि शरीर पर पानी पड़ने के कारण नोट (Note) गीले होकर फट जाते हैं। तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के नियम के मुताबिक देश के सभी बैंकों (Bank) में पुराने नोटों और फटे नोटों (Notes) को बदल सकते हैं। इसके लिए बैंक द्वारा कोई जुरमाना नहीं लिया जाता है और आपको उस बैंक (Bank) का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है।

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कितने पैसे वापस मिलेंगे

किसी भी तरह के फटे हुए नोटों (Notes) को बैंक (Bank) उस नोट की स्थिति के अनुसार पैसा वापस करता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2000 रुपये के नोट का लगभग 88 सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन नोटों (Notes) के 44 सेंटीमीटर पर केवल आधा ही पैसा मिलेगा। ऐसे ही आप 200 रुपये के फटे नोटों (Notes) में 78 सेंटीमीटर का हिस्सा बैंक को देकर पूरा पैसा ले सकते हैं , लेकिन 39 सेंटीमीटर पर केवल आधा पैसा ही मिलेगा। बता दें कि आरबीआई के नियम के आनुसार सभी बैंक (Bank) को पुराने, फटे या मुड़े नोट (Note) लेने होंगे बस वह नकली नहीं होने चाहिए।

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