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HR-HC-CHHOKER: हाईकोर्ट ने छौकर को दी अंतिम चेतावनी: आत्मसमर्पण करें या गिरफ्तारी का सामना करें

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट(HR-HC-CHHOKER: ) ने स्पष्ट किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक धरम सिंह छौकर को बुधवार तक या तो आत्मसमर्पण करना होगा या गिरफ्तार किया जाना होगा।

HR-HC-CHHOKER: वारंट जारी होने के बावजूद कर रहे हैं चुनाव प्रचार

यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसे पानीपत के एक निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता ने दाखिल किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एजेंसियां छौकर के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छौकर पानीपत के समालखा विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि छौकर को बुधवार तक आत्मसमर्पण करना चाहिए या गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

ईडी भी कर रही है जांच

वे मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले का सामना कर रहे हैं। याचिका के अनुसार, उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं और ईडी भी उनकी जांच कर रही है। एक मामले में गुड़गांव की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ छौकर ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, ऐसा याचिका में दावा किया गया है।

पिछले साल उनके परिसरों पर हो चुकी है छापेमारी

हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने यहां पत्रकारों को बताया, “एक याचिका डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि छौकर कई मामलों का सामना कर रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई भी उनके खिलाफ चल रही है। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी हुए हैं, लेकिन वे खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें बुधवार तक आत्मसमर्पण करना चाहिए या गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पिछले साल 25 जुलाई को, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छौकर और उनके बेटे से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी। छौकर के खिलाफ मामला ईडी द्वारा 2021 में दर्ज किया गया था।

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