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निर्धारित परिधि में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन

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पलवल। जिलाधीश नेहा सिंह ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आगामी 27 फरवरी से 02 अप्रैल 2024 तक डीएलएड के प्रथम व द्वितीय वर्ष (रि-अपीयर) तथा सैकेंडरी एवं सीनियर सैकेंडरी (शैक्षिक, रि-अपीयर व ओपन स्कूल) परीक्षा फरवरी-मार्च-2024 को जिला में स्थापित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दृष्टिïगत और इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया-1973 के तहत धारा-144 लागू कर दी है। जिलाधीश ने परीक्षा केद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो कॉपी मशीन का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फोटो कॉपी की दुकानें परीक्षा के दिनों में प्रात: 11:30 बजे से दोपहर बाद 04 बजे तक पूर्णतया बंद रहेंगी।

यह भी पढ़े: संत समागम ही इस युग में धर्म की नाव : सुनील सागर

शिक्षा बोर्ड भिवानी
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आगामी 27 फरवरी से 02 अप्रैल 2024 तक डीएलएड के प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा सैकेंडरी एवं सीनियर सैकेंडरी की परीक्षाओं को सुचारू व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया-1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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