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हरियाणा के सभी कार्यालय में नई पॉलिसी लागू, बच्चों को देना होगा एडमिशन

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देश रोजाना: हरियाणा के सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिसों में क्रेज पॉलिसी लागू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं की जरूरतों को देखते हुए यह पॉलिसी सभी कार्यालयों में लागू की गई है।

पॉलिसी के तहत 6 महीने से 6 साल तक के सभी बच्चों को ड्रेस में एडमिशन दिया जाएगा जिससे उस कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी।महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुनीता मिश्रा ने बताया कि 50 से अधिक कर्मचारी सभी संस्थानों को क्रेच खोलना अनिवार्य करना होगा।

क्रेच में बच्चों के लिए खेलने के सामान और पौष्टिक भोजन, टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, सामाजिक, भावनात्मक विकास के तमाम इंतजाम किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 500 से अधिक क्रेच खोलने के आदेश दे दिए हैं। यह क्रैच बच्चों के लिए 26 दिन खुले रहेंगे। बच्चों के लिए अलग से गर्मी भी रखे जाएंगे जो उनके लिए व्यवस्था करेगी।

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