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डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक को मिली मंजूरी—

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लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2003 को मंजूरी दे दी गई है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण और व्यक्तिगत डेटा का समर्थन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह विधेयक देश के 140 करोड़ लोगों के डिजिटल व्यक्ति के डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, दुनिया के कई देश इसे अपनाना चाहते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली हो आधार की व्यवस्था हो या डिजिटल लॉकर हो सभी जगह इसे अपनाया जा रहा है। 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़ गए हैं। 4G, 5G और भारत ने के माध्यम से छोटे-छोटे गांव तक डिजिटल सुविधाएं पहुंच गई है विधायक के बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए मंत्री वैष्णव ने कहा कि पिछले कई सालों से संसद की स्थाई समिति समेत अनेक मंचों पर कई घंटे तक इस पर चर्चा हुई है इस विधेयक की भाषा को काफी सरल रखा गया है ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सके इसके माध्यम से डेटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित की गई है इस विधेयक के संबंध में संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में नोटिस देने की बात भी कही गई है।

उन्होंने बताया कि ऐसे ही यूरोपिय कानून में 16 अपवाद का उल्लेख है, जबकि इस विधेयक में चार अपवाद का उल्लेख है। भारतीयों के लिए इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार का लक्ष्य है सुरक्षा करना, नए कानून में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे कोर्ट के चक्‍कर नहीं काटने पडेंगें यानी अदालतों में पहुंचने से पहले ही मामले को कई स्तर पर समझाने की व्यवस्था होगी, इसके अलावा बच्चों के लिए हाथ से डिजिटल दुनिया को बेहतरीन जगह बनाने की कोशिश की जाएगी, नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट पर सख्ती की जाएगी, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन होगा।

बोर्ड के पास नियमों के उल्लंघन की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक हित कंटेंट हटाने की शक्तियों की सरकारी एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा नियमों के दायरे के आधार पर छूट मिलने की भी संभावना होगी सरकार सख्ती के साथ-साथ डिजिटल व्यवस्था से जुड़े इनोवेशन के लिए राहत देगी इसके अलावा इस विधेयक के जरिए देश के बाहर भी अगर यह लिंक होता है तो उससे जुड़ी भारत में काम करने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया जा सकता है। कंपनी ने अगर किसी को प्रोसेसिंग के लिए डाटा दिया है और वहां से चीजें लीक होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी, जिसके पास व्यक्ति का डाटा पहले से जमा हुआ था। अगर किसी कंपनी ने भारतीय होता है और उसमें कंपनी की गलती उजागर होती है तो ऐसे में उस प्लेटफार्म को ब्लॉक किया जा सकता है डेटा के लीक होने पर ₹250 के जुर्माने का भी प्रावधान है।

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