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Patanjali Ayurved : भ्रामक विज्ञापन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने थमाया अवमानना का नोटिस

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Supreme Court Notice : सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी कर दो हफ्ते बाद कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में की है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण द्वारा पहले जारी किए गए अदालती नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने संस्था (Patanjali Ayurved) पर विज्ञापन प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी थी।

Patanjali Ayurved

दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) के विज्ञापनों में गलत दावे किए जा रहे हैं और ये भ्रामक हैं। इसी के चलते अब कोर्ट ने बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे।

Supreme Court

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बाबा रामदेव को कारण बताओ नोटिस जारी

कोर्ट ने कहा, हमने पतंजलि (Patanjali Ayurved) के विज्ञापन देखे। कोर्ट में दिए गए हलफनामे के मद्देनजर बाबा रामदेव को यह बताना चाहिए कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 (Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954) का भी उल्लंघन किया है। इस कानून की धारा 3 रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, अस्थमा आदि बीमारियों को जड़ से खत्म करने के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाती है। वहीं पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव पतंजलि (Patanjali Ayurved) से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए।

नहीं टाली जाएगी केस की सुनवाई

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि आपकी ओर से अब तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया? साथ ही कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हम आपके मुवक्किल को आदेश देते हैं कि अगली सुनवाई पर हाजिर हों। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों का ही पेश होना जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस केस की सुनवाई टाली नहीं जाएगी। यह एकदम साफ है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी जवाब न दाखिल करने पर फटकार लगाई है।

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