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AAP को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दिया पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश

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आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नही ले रहीं हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर बने हुए हैं वहीं अब आम आदमी पार्टी (AAP) को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को इसके लिए 15 जून तक की मौहलत दी है।

Supreme Court/AAP

राउज एवेन्‍यू कोर्ट की है जमीन

दरअसल कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका के मद्देनजर सुनाया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि पार्टी का राउज एवेन्यू स्थित कार्यालय दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। जबकि इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्‍यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। इससे पहले भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायधीश ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। निश्चित तौर से ये जमीन कोर्ट को वापस दी जानी चाहिए।

Supreme Court

यह भी पढ़ें : डेवलप चिल्ड्रन एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आधार कार्ड कैंप

AAP को भूखंड की जरूरत

वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी की ओर से पक्ष रखते हुए बताया कि 2015 के दौरान यह जमीन आम आदमी पार्टी (AAP) को दी गई थी। देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक पार्टी है और उसे भूखंड की आवश्यकता है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने AAP को निर्देश दिया है कि नए कार्यालय के लिए पार्टी सरकार को आवेदन दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी अपने नए कार्यालय के लिए जमीन को लेकर भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करे। इसी के साथ अदालत ने संबंधित विभाग को भी निर्देश दिया कि वो पार्टी के आग्रह पर 4 सप्ताह के अंदर फैसला लें।

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