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सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर Germany की टिप्पणी, भारत ने किया तलब

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Arvind Kejriwal Arrest : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मन विदेश मंत्रालय की ट‍िप्‍पणी को ‘आंतरिक मामलों में जबरन हस्तक्षेप’ बताया है। इस मामले पर केंद्र सरकार ने शनिवार को जर्मन दूतावास के ड‍िप्‍टी हेड जॉर्ज एनजवीलर को तलब किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ”भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में लागू किया जाएगा।”

Indian Ministry of External Affairs

क्या बोला भारतीय विदेश मंत्रालय?

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जैसा कि देश में और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक स्थानों में सभी कानूनी मामलों में होता है, कानून इस मामले में भी उसी तरह अपना काम करेगा। इस संबंध में बनाई गई पक्षपातपूर्ण धारणाएं बेहद अनुचित हैं।”

India / Germany

यह भी पढ़ें : PM के ‘विकसित भारत’ मैसेज पर EC का एक्शन, तुरंत हटाने के दिए आदेश

केजरीवाल के मामले पर क्या बोला था जर्मनी

जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था, “हमने मामले का संज्ञान लिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। सीएम केजरीवाल एक निष्पक्ष मुकदमे के हकदार हैं। वह बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। सभी को निर्दोष होने का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और यह उस पर लागू होना चाहिए।”

Arvind Kejriwal Arrest

28 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले की जांच के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। 21 मार्च को सीएम आवास पर समन देने पहुंची ईडी अधिकारियों की टीम ने उनसे पूछताछ और घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने शुक्रवार (22 मार्च) को उन्हें कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बाद उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड दी गई है।

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