Foreigners Act : फरीदाबाद में विदेशी नागरिक के ठहरने पर पुलिस को सूचना दें अन्यथा फॉरेनर एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के निर्देशानुसार सभी नागरिक एवं संस्थाएं अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले विदेशी नागरिकों की सूचना पुलिस को दें और सत्यापन कराएं। इस संबंध में प्रशासन की ओर से पूर्व में भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं. लेकिन फिर भी कुछ संस्थाएं/व्यक्ति पुलिस सत्यापन से बचते हैं और इस तरह शहर की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। ऐसी लापरवाही से कोई भी घटना घट सकती है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि कई विदेशी नागरिक इलाज के लिए फरीदाबाद आते हैं और अस्पताल परिसर या आसपास के इलाकों में किराए पर कमरे लेकर रहने की कोशिश करते हैं। विदेशी नागरिक कई अन्य उद्देश्यों से भी भारत आते हैं और यहीं रह जाते हैं। विदेशी नागरिकों को किराए पर कमरा देने से पहले अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, होटल, सराय, धर्मशाला या गेस्ट हाउस संचालक को पुलिस विभाग से अनुमति लेना अति आवश्यक है।
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इसके लिए विदेशी नागरिकों को सेक्टर 21सी स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय से ठहरने के लिए फॉर्म भरने की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के किसी विदेशी नागरिक को किराय पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
इसके साथ ही होटल संचालक विदेशियों के पहचान पत्र की जांच कर उनके आने और जाने का समय अपने रजिस्टर में दर्ज करें और पुलिस को सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर अस्पताल या होटल या गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ फॉरेनर एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके तहत 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर या फिर किराय पर रखने से पहले अनुमति लें और पुलिस जांच पूरी करने के बाद ही उसे रखें।
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