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दफ्तर खाली करने के बाद कहां जाएगी AAP, सुप्रीम कोर्ट ने दी 15 जून तक की मोहलत

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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को राउज एवेन्यू (Rouse Avenue) स्थित अपना दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। दरअसल, पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर हाई कोर्ट (High Court) को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। जिस जगह दफ्तर बनाया गया है वहां राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) परिसर का एक अतिरिक्त कोर्टरूम बनेगा।

आम आदमी पार्टी दफ्तर

चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित जिस ज़मीन पर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का दफ्तर बना हुआ है वह दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन है। जिसका इस्तेमाल राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) परिसर के विस्तार के लिए होना था। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी जिस पर आज फैसला सुनाते हुए पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट

यह भी पढ़ें : AAP को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दिया पार्टी कार्यालय खाली करने का आदेश

इस मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश AAP ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने के लिए कह दिया है।

नए दफ्तर के लिए करें आवेदन

कोर्ट ने अपना सुनाने के बाद कहा कि AAP नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन दे सकती है। संबंधित विभाग AAP के आवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला लेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राउज एवेन्यू (Rouse Avenue Court) स्थित ज़मीन को लेकर कहा कि जमीन पहले से कोर्ट के लिए आवंटित है। उस भूमि पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर बनना है। ऐसे में वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकती है।

आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार

AAP बोली – ये सब केंद्र सरकार करवा रही है

इस मामले में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि यह सब केंद्र के इशारों पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित किया गया है। AAP का कहना है कि इस मामले में हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेगी, ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है। इस पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

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