देश रोज़ाना: प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के आरक्षण के फैसले पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के इस फैसले ने सभी को बड़ा झटका दिया है। 75 प्रतिशत आरक्षण के इस कानून को रद्द कर दिया है। साथ ही अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की भी घोषणा कर दी है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। 75 प्रतिशत रोजगार में आरक्षण वाला कानून प्रदेश और उद्योगों के हित में है। रोजगार कानून से उद्योगपति और सभी सहमत है। ऐसे में हम हाईकोर्ट के पूरे फैसले का अध्ययन कर रहे है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह कोई पहली बार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इससे पहले भी हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद रोजगार कानून पर हाईकोर्ट ने दो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसे हम स्टडी कर रहे है। सरकार का इरादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और उद्योगों को स्किल्ड युवा देना है, इसलिए ये रोजगार आरक्षण कानून हित में है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा प्रदेश के उद्योगों में लोकल स्किल्ड युवाओं का होना बेहद जरूरी है।